श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की विस्तृत जानकारी न लेने को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने का आदेश दिया है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले (Krishna Janmabhoomi Dispute) से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा न मिलने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्यौरा न मिलने पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (Allahabad High Court Registrar) को भी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। साथ ही 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है। जन्मभूमि विवाद मामले से लेकर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर होगी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। हालांकि, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। मस्जिद कमिटी का कहना है कि इस मामले की सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए।
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हाई कोर्ट से मांगा था मुकदमों का ब्यौरा
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने 21 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 हफ्ते में ट्रांसफर किए गए मुकदमों का ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि मामले के महत्व को देखते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई ठीक ही है।
रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लगभग 6 हफ्ते के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब न आने पर सुप्रीम कोर्ट के जज असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।
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क्या बोले वकील विष्णु शंकर जैन
मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि भूमि विवाद बोलते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। मथुरा सिविल कोर्ट में, हमने धारा 24 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मांग की गई कि कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी विवादों को मूल सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।”
#WATCH | Mathura’s Krishna Janambhoomi land dispute | Advocate Vishnu Shankar Jain says, “Today I want to tell you the background. In the Mathura Civil Court, we filed an application under section 24 CPC with the demand that all the controversies related to Krishna Janmbhoomi be… pic.twitter.com/zJVgYKCFog
— ANI (@ANI) October 3, 2023
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर का दूसरा रिमाइंडर जारी किया है जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी है कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कितने मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है।”